नाबालिग से दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट प्रकरण में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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रायपुर। थाना सिविल लाइन रायपुर में वर्ष 2025 में दर्ज अपराध क्रमांक 264/2025 धारा 64(2)(एम), 115(2), 351(2) बीएनएस एवं 6 पोस्को एक्ट के प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी विवेचना करते हुए आरोपी मनोज महिलांग के विरुद्ध सशक्त साक्ष्य संकलित किए गए। प्रकरण में नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया गया तथा निर्धारित समयावधि में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विवेचना के आधार पर आ रोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया।

नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के तहत थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्रवाई की गई।

पीड़िता की पहचान गोपनीय रखते हुए न्याय दिलाने हेतु सभी आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

यह निर्णय समाज में बाल अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि ऐसे जघन्य अपराधों में कानून से बच पाना संभव नहीं है।

रायपुर पुलिस की अपील :
बच्चों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपराध की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। आपकी सतर्कता किसी बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकती है।