कोरबा में पटवारी पर गिरी निलंबन की गाज, कलेक्टर ने मिथलेश वर्मा को किया सस्पेंड

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कोरबा। शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता बरतने पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने पटवारी मिथलेश वर्मा, प.ह.नं. 40 भैरोताल, तहसील दर्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील अजगरबहार निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1673/भू.अ./पट.स्था./2026, दिनांक 1 अक्टूबर 2026 के माध्यम से पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में उनके कार्यों में कई गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था।

नोटिस में कहा गया था कि पटवारी द्वारा भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार दैनिक डायरी का संधारण नहीं किया जा रहा है। कृषकों से संबंधित एग्रीस्टैक पंजीयन और बकेट क्लेम डिजिटल कॉप मोबाइल ऐप में प्रविष्टि का कार्य भी शुरू नहीं किया गया था। इसके अलावा नक्शा बंटाकन और अभिलेख दुरुस्ती के कार्य लंबे समय से लंबित थे। खरीफ वर्ष 2025-26 की मैनुअल गिरदावरी से संबंधित कार्य भी पीवी के माध्यम से नहीं किया गया था।

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पटवारी मिथलेश वर्मा ने नोटिस का जवाब 5 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा में प्रस्तुत किया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक और समाधानकारक नहीं पाया गया। इसके अलावा वह 13 अक्टूबर 2026 से लगातार शासकीय कर्तव्यों से अनुपस्थित चल रहे थे। उनकी अनुपस्थिति के कारण चक्रवात अर्नब से हुई फसल क्षति के आकलन और धान खरीदी से पहले कृषकों की समस्याओं के समाधान जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए। इससे किसानों को समय पर राहत और दस्तावेज संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में बाधा आई।

प्रशासन ने इसे शासकीय कार्यों में व्यवधान और पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए सख्त रुख अपनाया। पटवारी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) एवं नियम 3(क), (ख), (ग) का उल्लंघन पाया गया। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी-कर्मचारी समय पर अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।

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