मेडिकल वेस्ट के अनुचित निपटान पर श्रीराम केयर हॉस्पिटल पर 30 हजार का जुर्माना

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मेडिकल वेस्ट और एक्सपायरी दवाओं का सार्वजनिक स्थान पर गलत तरीके से निपटान करने के मामले में नगर निगम ने श्रीराम केयर हॉस्पिटल पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और अस्पताल प्रबंधन को भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा पाए जाने पर और सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। नगर निगम अधिकारियों ने पांच सितंबर को मंगला के छपराभाठा क्षेत्र का निरीक्षण किया था।


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इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर अस्पताल से संबंधित एक्सपायरी दवाएं और मेडिकल वेस्ट गलत तरीके से डंप मिला। जांच में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आने के बाद निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। निगम प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि मेडिकल वेस्ट और एक्सपायरी दवाओं का निपटान निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही किया जाए।

साथ ही स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा मिलने पर इससे अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा कि शहर में स्वच्छता, पर्यावरण और नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेडिकल वेस्ट का गलत निपटान करने वाले अस्पतालों और अन्य संस्थानों की लगातार निगरानी की जाएगी।


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नगर निगम के अनुसार मेडिकल वेस्ट और एक्सपायरी दवाओं को खुले में अथवा सार्वजनिक स्थान पर फेंकने से पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे कचरे का निपटान निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकृत एजेंसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। निगम ने श्रीराम केयर हॉस्पिटल सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को नियमों का पालन करते हुए मेडिकल कचरे का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।