लोक अदालत में मिलेगा राहत का मौका: 101 बिजली बकाया मामलों का होगा समाधान

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एमसीबी। लंबित राजस्व और बिजली बकाया मामलों के त्वरित समाधान के लिए 12 सितंबर को जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस विशेष अभियान के तहत बिजली बिल बकायेदारों को समझौते और किस्तों के जरिए भुगतान का अवसर मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटके मामलों का निपटारा आसान हो सकेगा।

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छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मनेंद्रगढ़ संभाग ने लोक अदालत में 101 बिजली बकाया प्रकरण भेजे हैं। इन मामलों में करीब 29.07 लाख रुपये की बकाया राशि शामिल है। केल्हारी वितरण केंद्र के 35 उपभोक्ताओं पर लगभग 10.50 लाख रुपये, मनेंद्रगढ़ केंद्र के 31 उपभोक्ताओं पर 7.46 लाख रुपये और मनेंद्रगढ़ जोन के 35 उपभोक्ताओं पर करीब 11.11 लाख रुपये बकाया है।

लोक अदालत में पात्र उपभोक्ताओं को राजीनामा, समझौता और किस्तों में भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा और कानूनी प्रक्रिया भी सरल बनेगी। बैठक में अधिकारियों ने सभी विभागों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ तैयार रहने और अधिक से अधिक पक्षकारों को लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। बिजली वितरण कंपनी ने सभी बकायेदार उपभोक्ताओं से 12 सितंबर को उपस्थित होकर अपने मामलों का मौके पर ही समाधान कराने की अपील की है।

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