बालोद। जिले में नाबालिगों के वाहन चलाने के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। पिछले तीन दिनों में पुलिस ने 54 नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ा। इन मामलों में 1 लाख 7 हजार रुपए का समन शुल्क वसूला गया। साथ ही नाबालिगों को वाहन देने वाले अभिभावकों के खिलाफ भी मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में नाबालिग वाहन चालकों की जांच की जा रही है। पुलिस ने अभिभावकों को बच्चों को वाहन न देने और यातायात नियमों का पालन कराने की समझाइश दी है। एसपी चव्हाण ने कहा कि वाहन देने से पहले अभिभावक बच्चों की उम्र और वैध ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता का ध्यान रखें।
अभियान के तहत 7 अगस्त को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। जिले में मोटरयान अधिनियम के तहत कुल 118 प्रकरण दर्ज कर 38,500 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाने के 12, बिना सीट बेल्ट के 5, मालवाहक वाहन में सवारी बैठाने के 2 और वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने का 1 मामला शामिल है। अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के 89 प्रकरण दर्ज किए गए।
वहीं, शराब पीकर वाहन चलाने वाले दो चालकों के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण पेश किए गए, जिन पर कुल 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। यातायात प्रभारी नवीन बोरकर ने बताया कि दोनों चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने के लिए परिवहन विभाग को पत्र भेजा जा रहा है। नियमों के तहत पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है, जबकि दोबारा पकड़े जाने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है।
