FCI कर्मचारी से मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, धारदार हथियार भी जब्त

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दुर्ग। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के कर्मचारी से शासकीय कार्य के दौरान मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दुर्ग पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, घटना 30 जुलाई 2026 की है। स्मृति नगर निवासी 41 वर्षीय नरेश उत्तमराव कोटलवार ने थाना मोहन नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, FCI में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ ध्रुव कुमार यादव चावल से भरी रैक खाली कराने का शासकीय कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अभिषेक जाल उर्फ भालू और उसके साथी ने विवाद करते हुए उनके साथ मारपीट कर दी और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। हमले में कर्मचारी को चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए हाईटेक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

शिकायत के आधार पर मोहन नगर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 538/2026 दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद 7 अगस्त 2026 को अभिषेक जाल उर्फ भालू (24), निवासी धमधा नाका, दुर्ग और दुर्गेश महानंद (19), निवासी कैलाश नगर, दुर्ग को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान भय पैदा करने के लिए धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त धारदार हथियार भी जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5), 121(1), 132 और 221 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दुर्ग पुलिस ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों के साथ मारपीट या उनके कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से शासकीय कार्यों में सहयोग करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।