राज्यसभा में आज पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, पेपर लीक पर 10 साल तक की जेल और ₹50 लाख जुर्माने का प्रावधान

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नई दिल्ली। लोकसभा से पारित लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बताया कि विधेयक पर विचार और पारित कराने के लिए कार्य संचालन नियमों के तहत विशेष छूट दी गई है तथा गुरुवार दोपहर तक प्राप्त संशोधन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तावित संशोधनों में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी संगठित गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए त्वरित जांच, फास्ट-ट्रैक अदालतों में सुनवाई, अपीलों का समयबद्ध निपटारा और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।

विधेयक के अनुसार, लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा तथा अधिकतम जुर्माना ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख करने का प्रस्ताव है। सभापति ने कहा कि सदस्यों को विधेयक का अध्ययन करने के लिए सीमित समय मिलने के कारण संशोधन प्रस्ताव जमा करने हेतु विशेष व्यवस्था की गई, ताकि उनकी जांच कर सूची समय पर सदस्यों के बीच प्रसारित की जा सके। इससे विधेयक पर चर्चा और पारित कराने की संसदीय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।