कैंसर, डायबिटीज और बीपी की दवाएं होंगी सस्ती, सरकार ने 39 जरूरी दवाओं की कीमतें तय कीं

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए 39 जरूरी दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) निर्धारित कर दी है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत यह फैसला लिया है। अब दवा कंपनियां इन दवाओं को तय कीमत से ज्यादा दाम पर नहीं बेच सकेंगी।

इस फैसले का सीधा फायदा कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अस्थमा और गंभीर संक्रमण जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को मिलेगा। सरकार ने कई महत्वपूर्ण दवाओं और इंजेक्शनों की कीमतों पर नियंत्रण लगाया है, जिससे लंबे समय से इलाज करा रहे मरीजों का खर्च कम हो सकता है।

NPPA ने दवा कंपनियों को निर्देश दिया है कि, वे नई कीमतों की जानकारी तुरंत डीलरों, मेडिकल स्टोर्स और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं, ताकि मरीजों को इसका लाभ मिल सके। सरकार ने दवाओं पर अतिरिक्त टैक्स वसूली को लेकर भी सख्ती दिखाई है। कंपनियां केवल वही GST जोड़ सकेंगी, जो वास्तव में सरकार को जमा किया गया हो। अगर कोई कंपनी या विक्रेता तय कीमत से ज्यादा पैसा वसूलता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अतिरिक्त रकम ब्याज समेत वापस कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य जरूरी दवाओं को आम जनता की पहुंच में रखना है।