बल्क वेस्ट जनरेटर्स का ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य, नगरीय प्रशासन विभाग ने निकायों को जारी किए निर्देश

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रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को बल्क वेस्ट जनरेटर्स (Bulk Waste Generators) का पंजीयन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के केंद्रीकृत पोर्टल पर सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में संचालनालय द्वारा सभी नगर निगम आयुक्तों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र भेजा गया है।

विभाग ने बताया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जो 1 जून 2026 से प्रभावशील है। भारत सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का इस पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है।

परिपत्र में सभी निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के चिन्हित बल्क वेस्ट जनरेटर्स की पहचान कर उनका शीघ्र पंजीयन केंद्रीकृत पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें, ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।