कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका को अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि देश में भी आंखों के बेहतर इलाज की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
अभिषेक बनर्जी ने अपनी आंखों की सर्जरी के बाद आगे के इलाज के लिए विदेश जाने की मांग की थी। उन्होंने अदालत से करीब एक सप्ताह की यात्रा की अनुमति मांगी थी। उनके वकील ने दलील दी कि मामले पर जल्द सुनवाई जरूरी है, क्योंकि उनकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है और इससे पहले भी वे इलाज के लिए विदेश जा चुके हैं।
हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अभिषेक बनर्जी कई जांच एजेंसियों की निगरानी में हैं। राजनीतिक स्तर पर भी उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद टीएमसी के अंदर मतभेद की खबरें सामने आई हैं। वहीं, कई मामलों को लेकर उन्हें समय-समय पर जांच एजेंसियों के सामने पेश होना पड़ रहा है। फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले के बाद अभिषेक बनर्जी के विदेश जाकर इलाज कराने की संभावना पर रोक लग गई है।
