काँकेर। पुलिस अधीक्षक काँकेर निखिल अशोक कुमार राखेचा (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीमाल एवं योगेश साहू के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस काँकेर मोहसिन खान के पर्यवेक्षण में थाना चारामा पुलिस द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ़्तार किया गया है।
प्रकरण थाना चारामा के अपराध क्रमांक 124/2026 धारा 318(4), 111(2) बीएनएस से संबंधित है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना चारामा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध होने के मात्र 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण का विवरण
दिनांक 12.06.2026 को प्रार्थी यादेश कुमार साहू, पिता नीलकंठ साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम उड़कुड़ा, तहसील चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा थाना चारामा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कैलाश साहू निवासी हटकाचारामा तथा उसकी सहयोगी तरूणा निषाद ने पुलिस विभाग एवं अन्य शासकीय विभागों में अपनी ऊँची पहुंच एवं पहचान होने का विश्वास दिलाकर आरक्षक भर्ती में नौकरी दिलाने का झांसा दिया।आरोपियों द्वारा वर्ष 2024 में पुलिस
आरक्षक भर्ती के दौरान नौकरी लगवाने का प्रलोभन देकर प्रार्थी से विभिन्न किस्तों में कुल ₹1,76,980/- प्राप्त किए गए। इसके बावजूद न तो नौकरी लगाई गई और न ही राशि वापस की गई।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपीगण द्वारा संगठित एवं सुनियोजित तरीके से जिला काँकेर सहित अन्य जिलों के अनेक लोगों को पुलिस विभाग, कलेक्टोरेट, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य शासकीय विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे भी बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त की गई है।
पुलिस जांच एवं गिरफ्तारी:-
प्रकरण दर्ज होने के पश्चात थाना चारामा पुलिस एवं जिला साइबर सेल काँकेर की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी कैलाश साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने काँकेर सहित अन्य जिलों के कई लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर धनराशि लेकर ठगी करना स्वीकार किया।
आरोपी ने बताया कि ठगी से प्राप्त रकम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं फर्नीचर खरीदने तथा अलबेलापारा काँकेर स्थित अपने मकान के निर्माण कार्य में किया है।साथ ही उसने कांकेर स्थित अपने कार्यालय, जहां वह www.jkscyber.com के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण संचालित करता था ।
गिरफ़्तार आरोपी
कैलाश साहू, पिता ईश्वर साहू
उम्र – 34 वर्ष निवासी – हटकाचारामा, चौकी हल्बा, थाना चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड
अपराध क्रमांक 359/2017, धारा 420, 34 भादवि, थाना काँकेर
अपराध क्रमांक 193/2026, धारा 420 भादवि, थाना काँकेर
अपराध क्रमांक 846/2023, धारा 420, 419, 384, 365, 342, 120-बी, 457 भादवि, थाना कुरूद
बरामदगी:-पुलिस द्वारा आरोपी के कब्ज़े से लगभग ₹17 लाख मूल्य की संपत्ति बरामद की गई, जिसमें –
🔹 43 इंच टीवी – 03 नग
🔹 कंप्यूटर सेट – 06 सेट
🔹 मोबाइल फोन – 01 नग
🔹 सोफा सेट – 02 नग
🔹 फ्रिज – 01 नग
🔹 टेलीफोन सेट – 04 नग
🔹 मुद्रा गिनने की मशीन – 01 नग
🔹 मॉनिटर – 03 नग
🔹 ए.सी. – 01 नग
🔹 वॉकी-टॉकी – 02 नग
🔹 हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर – 01 नग
🔹 सोने की अंगूठी – 01 नग
🔹 चांदी की चैन – 01 नग
🔹 अन्य फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान
उक्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग ₹5,00,000/- है। इसके अतिरिक्त एग्रो प्लस जैविक खाद के 72 कार्टून (कीमत लगभग ₹12,00,000/-) भी बरामद किए गए हैं। कुल बरामदगी लगभग ₹17,00,000/- की है।
सराहनीय पुलिस टीम
उक्त कार्रवाई में थाना चारामा एवं जिला साइबर सेल काँकेर की संयुक्त टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही:-निरीक्षक सुरेश कुमार राठौर, साइबर प्रभारी निरीक्षक यशवंत श्याम, उप निरीक्षक रूपेन्द्र पटेल, उप निरीक्षक (प्रशिक्षु) हेमंत कुमार, आरक्षक तरुण सिन्हा, आरक्षक फगनू, सहायक उप निरीक्षक भकेष पटेल, प्रधान आरक्षक सचिन सोरी, आरक्षक रामरतन निषाद एवं आरक्षक जितेन्द्र नाग का विशेष योगदान रहा।उक्त कार्रवाई में थाना चारामा एवं जिला साइबर सेल कांकेर की संयुक्त टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
काँकेर पुलिस की अपील
उत्तर बस्तर काँकेर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि नौकरी दिलाने, सरकारी भर्ती में चयन कराने अथवा किसी भी शासकीय कार्य के नाम पर धनराशि मांगने वाले व्यक्तियों के झांसे में न आएं। किसी भी सरकारी भर्ती अथवा चयन प्रक्रिया में नियुक्ति केवल निर्धारित नियमों एवं मेरिट के आधार पर ही की जाती है।
यदि कोई व्यक्ति नौकरी लगाने का प्रलोभन देकर धनराशि की मांग करता है, तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम थाना अथवा काँकेर पुलिस हेल्पलाइन नंबर 94791 55125 पर दें।आपकी एक छोटी-सी सूचना बड़े अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
काँकेर पुलिस द्वारा प्रत्येक सूचना एवं सूचनाकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है।
