रायपुर में ड्रग तस्कर की 15 लाख की संपत्ति फ्रीज, SAFEMA ने की कार्रवाई

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रायपुर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मादक पदार्थ तस्कर रूपिन्दर सिंह उर्फ पिन्दर उर्फ पाबलो की करीब 15 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति को SAFEMA/NDPS Act के तहत फ्रीज (सीज) कर दिया गया है। इस कार्रवाई की पुष्टि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, मुंबई ने की है।रूपिन्दर सिंह के खिलाफ थाना कबीर नगर में एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।विशेष एनडीपीएस न्यायालय रायपुर ने उसे दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी।दोषसिद्धि के बाद पुलिस ने आरोपी की वित्तीय जांच की।

जांच में आरोपी के नाम पर पंजीकृत एक शेवरले क्रूज कार और एक महिंद्रा थार वाहन मिला, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये है। पुलिस को संदेह है कि इन संपत्तियों का अर्जन मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से प्राप्त धन से किया गया।सुनवाई के दौरान आरोपी और उसके परिजनों को संपत्तियों के वैध स्रोत संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लेकिन वे संतोषजनक दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने दोनों वाहनों को फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि कर दी।अब इन वाहनों को बिना अनुमति बेचा, हस्तांतरित या उपयोग नहीं किया जा सकेगा। वैध आय स्रोत साबित नहीं होने पर इन्हें स्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है।