कोलकाता। फर्जी हस्ताक्षर मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को गुरुवार शाम 6 बजे तक सीआईडी कार्यालय में पेश होकर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस कौशिक चंदा की सिंगल-जज वेकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान दिया।अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी के समन को चुनौती देते हुए अदालत से गिरफ्तारी समेत किसी भी सख्त पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही तीन बार समन से बच चुके हैं, इसलिए अब उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। हालांकि अदालत ने अभिषेक बनर्जी को 21 दिनों के लिए गिरफ्तारी सहित सख्त पुलिस कार्रवाई से सशर्त अंतरिम राहत भी प्रदान की है। साथ ही सीआईडी को जरूरत पड़ने पर तलाशी और अन्य जांच संबंधी कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है। फिलहाल अभिषेक बनर्जी नई दिल्ली में हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि वह निर्धारित समय के भीतर कोलकाता पहुंचकर सीआईडी मुख्यालय में पेश होते हैं या नहीं।
फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को झटका, हाई कोर्ट ने सीआईडी के सामने पेश होने का दिया निर्देश
