चरित्र शंका में मां की हत्या: बेटे को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

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बिलासपुर। बिलासपुर जिला न्यायालय ने मां की हत्या के मामले में आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर कुल 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह सनसनीखेज मामला कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना चौकी अंतर्गत ग्राम सक्तीबहरा का है। जानकारी के मुताबिक, 13 नवंबर 2023 की रात आरोपी शनि कोल ने अपनी मां सुमन बाई पर चरित्र को लेकर शक करते हुए हमला कर दिया। इस दौरान उसने लकड़ी के डंडे और कपड़ा धोने वाले बैट से जानलेवा वार किए। घटना में सुभाष कोल नामक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हुआ था।

अगले दिन दिनेश कोल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सने लकड़ी के टुकड़े और अन्य सबूत जब्त किए। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था। घायल सुमन बाई को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई एकादश अपर सत्र न्यायाधीश विजेंद्र सोनवानी की अदालत में हुई। कोर्ट ने आरोपी को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को गंभीर मानते हुए कड़ा फैसला दिया।