रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट, सेंट्रल ज़ोन के डीसीपी के निर्देशन में “सूखे नशे के विरुद्ध अभियान” के तहत लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आदतन मादक पदार्थ कारोबारी अब्दुल जाफर उर्फ पिंकू के खिलाफ न्यायालय द्वारा तीन महीने के लिए डिटेंशन ऑर्डर पारित किया गया। आरोपी के आपराधिक इतिहास और समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए यह आदेश मादक पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 (NDPS Act) के तहत जारी किया गया। पिंकू को केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध किया गया है, जिससे न केवल उसकी भविष्य की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा, बल्कि उसके आर्थिक नेटवर्क और अवैध संपत्ति की जांच भी अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी। यह कदम नशा तस्करी के संगठित नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
रायपुर पुलिस ने आदतन मादक पदार्थ कारोबारी अब्दुल जाफर उर्फ पिंकू को 3 महीने की जेल भेजा
