RTI में गुमराह करने पर अधिकारी पर 25 हजार जुर्माना, वेतन से कटेगी राशि

Follow Us

बिलासपुर। सूचना के अधिकार (RTI) कानून के तहत आवेदक को गुमराह करना शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को भारी पड़ गया। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त Amitabh Jain ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी और वर्तमान सहायक संचालक पी. दासरथी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि सीधे उनके वेतन से काटकर शासकीय कोष में जमा की जाएगी। यह मामला 5 अप्रैल 2022 को दायर एक RTI आवेदन से जुड़ा है। आवेदक आनंद कुमार जायसवाल ने बापा वनवासी सेवा मंडल द्वारा संचालित स्कूलों, उन्हें मिली शासकीय अनुदान राशि तथा वर्ष 2008 से 2021 के बीच नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों से संबंधित जानकारी मांगी थी। हालांकि, तत्कालीन जन सूचना अधिकारी ने नियमों की गलत व्याख्या करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया। मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा, जहां 19 फरवरी 2025 को आदेश जारी कर मांगी गई जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अधिकारी द्वारा अधूरी और पुरानी जानकारी देकर आवेदक को लगातार गुमराह किया जाता रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने कई बार सुनवाई की, लेकिन संबंधित अधिकारी लगातार अनुपस्थित रहे। 19 मार्च को नोटिस मिलने के बावजूद उनकी गैरमौजूदगी को आयोग ने आदेशों की अवहेलना माना। जांच में यह भी सामने आया कि नियुक्तियों से जुड़े मूल दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय में नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के मंडला स्थित मुख्यालय में उपलब्ध हैं। आयोग ने वर्तमान जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध कराएं और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।