नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी गिरफ्तार

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कांकेर। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के बांदे थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने, शादी करने और शारीरिक संबंध बनाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में की गई।पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर 2026 को परिजन की शिकायत पर बांदे थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया। मामला सामने आते ही थाना प्रभारी निरीक्षक रामचंद्र साहू के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई और तलाश अभियान शुरू किया गया।

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जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी सरजीत राय उर्फ मिट्ठू (25 वर्ष) निवासी इरपानार, थाना बांदे को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। कार्रवाई में एएसआई कमलेश साहू, एएसआई देवनारायण बंजारे, प्रधान आरक्षक सूर्यदेव कुंजाम, आरक्षक यशवंत मंडावी, अमृत नेताम, मोहन दुग्गा तथा महिला आरक्षक संतोषी मातलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कांकेर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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