सिमगा। दो नाबालिग सगी बहनों को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ग्राम कचलोन निवासी सनत साहू को अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने दोनों प्रकरणों में दोषी ठहराते हुए अर्थदंड भी लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2022 में एक नाबालिग घर से लापता हुई थी। पुलिस जांच के दौरान उसे नागपुर से बरामद किया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने उसकी कम उम्र और अनुसूचित जाति से होने की जानकारी के बावजूद शादी का प्रलोभन देकर उसे अपने साथ ले गया था। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हुई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बाद में आरोपी ने वर्ष 2024 में उसकी छोटी बहन को भी अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने दोनों बहनों को नागपुर से बरामद कर परिजनों को सौंपा और आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य जुटाकर दोनों मामलों में न्यायालय में चालान पेश किया। विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला साबित किया। पुलिस और अभियोजन ने अभिभावकों से बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने तथा किसी बच्चे के लापता होने पर तत्काल पुलिस या डायल-112 को सूचना देने की अपील की है।
