कांकेर। जिले में पांच वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त प्रभार अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) विभा पाण्डेय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया।
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मामला 7 मार्च 2026 की रात का है, जब बच्ची को घर से सोते समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा ले जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। कांकेर थाने में गुम इंसान और अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर बच्ची और आरोपी की तलाश की गई। बाद में बच्ची बरामद हुई और पूछताछ से मिले महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर अमित कुमार जैन उर्फ बिल्लू और रोहन कुमार जैन उर्फ उत्सव को हिरासत में लिया गया।
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जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोनों के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई। पुलिस ने समयबद्ध विवेचना पूरी कर चार्जशीट पेश की। अभियोजन ने न्यायालय में मौखिक, परिस्थितिजन्य और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
