पैलेट गन पर एससी का फैसला, रोक लगाने से इनकार; केंद्र से एसओपी पर मांगा जवाब

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नई दिल्ली। छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में बड़ा फैसला सामने आया है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, विशेष परिस्थितियों में पुलिस को इसका इस्तेमाल करने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए तय नियमों और प्रक्रिया का पालन जरूरी है। मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद, प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि 20 जुलाई को दिल्ली में हुए ‘संसद मार्च’ के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोग घायल हुए।

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) पर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि, मेटल पैलेट का इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय है। इस पर कोर्ट ने कहा कि, नियमों को चुनौती दिए बिना पूरी तरह रोक लगाने की मांग पर विचार करना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि, पैलेट गन से घायल लोगों को उचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। साथ ही प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए सुरक्षा उपकरणों और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने को कहा गया है।