गांजा तस्कर युवती को रायपुर कोर्ट ने सुनाई सश्रम कारावास की सजा

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रायपुर। गांजा तस्कर युवती को रायपुर कोर्ट ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। थाना पुरानी बस्ती को दिनांक 9/1/26 को सूचना प्राप्त हुआ था कि बंधुआपारा में अवैध रुप से गांजा की बिक्री की जा रही है जिस पर रेड कार्यवाही करने पर आरोपी हिना परवीन के क़ब्ज़े से 1.138 कि.ग्रा. गांजा ज़ब्त कर वैधानिक कार्रवाई करते हुवे अपराध क्रमांक 17/2026, धारा 20(b) एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था।

प्रकरण की सुनवाई उपरांत विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट रायपुर द्वारा आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी, पति वसीम खान, निवासी– मुस्लिम मोहल्ला, बंधवापारा, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर को दोषसिद्ध पाते हुए दिनांक 24.06.2026 को निर्णय पारित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दिनांक 09.01.2026 से 24.06.2026 तक की अभिरक्षा अवधि के बराबर सश्रम कारावास तथा ₹30,000/- (तीस हजार रुपये) अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी आदेशित किया गया है। पुरानी बस्ती पुलिस द्वारा प्रकरण में प्रभावी विवेचना एवं आवश्यक साक्ष्य संकलन कर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर यह निर्णय प्राप्त हुआ।