शनिवार की छुट्टी पर सवाल: लोक अभियोजन विभाग के कर्मचारी बोले- हमें क्यों नहीं मिल रहा हक?

Follow Us

नवा रायपुर। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को हर शनिवार अवकाश का लाभ मिलने के बावजूद लोक अभियोजन निदेशालय के कर्मचारी अब भी इससे वंचित हैं। इसे लेकर विभाग में असंतोष बढ़ता जा रहा है और कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि, आखिर उन्हें इस सुविधा से क्यों दूर रखा गया है। दरअसल, पूर्व कांग्रेस सरकार ने सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए महीने के हर शनिवार को अवकाश घोषित किया था और कार्यालयीन समय भी सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया था। अधिकांश विभागों में यह व्यवस्था लागू है, लेकिन लोक अभियोजन विभाग में आज भी शनिवार को नियमित कामकाज जारी है।

सूचना के अधिकार (RTI) से मिले दस्तावेजों में यह स्पष्ट हुआ है कि, शासन स्तर पर शनिवार अवकाश की व्यवस्था जारी है, लेकिन जमीन पर इसका पालन नहीं हो रहा। विभाग का तर्क है कि, अभियोजन अधिकारियों का कार्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धाराओं के तहत संचालित होता है, इसलिए उनकी कार्यप्रणाली सामान्य प्रशासनिक आदेशों से अलग है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि, एक ही राज्य में अलग-अलग नियम लागू होना उचित नहीं है। उनका मानना है कि, शनिवार की छुट्टी परिवार के साथ समय बिताने और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब यह मामला प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष है, जिसके फैसले पर कर्मचारियों की नजर टिकी हुई है।