UAPA के तहत भारत का बड़ा एक्शन: पाकिस्तान में छिपे 23 आतंकवादी घोषित, जैश-लश्कर से जुड़े कई नाम सूची में

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नई दिल्ली। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त करते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में सक्रिय 23 व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी घोषित कर दिया है। इन सभी के नाम UAPA की चौथी अनुसूची में क्रमांक 58 से 80 तक जोड़े गए हैं।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, घोषित किए गए अधिकांश आतंकी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। इन पर आतंकियों की भर्ती, प्रशिक्षण, फंडिंग, हथियारों की आपूर्ति और भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप हैं। सरकार के अनुसार, सूची में शामिल कई आरोपी नगरोटा हमला और सुंजवां सैन्य शिविर हमला जैसी आतंकी साजिशों से जुड़े रहे हैं। इनके भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा बनने का दावा किया गया है।

गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि घोषित अधिकांश आतंकी पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में सक्रिय हैं। इन पर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने, आतंकी संगठनों में भर्ती कराने, हथियारों का प्रशिक्षण दिलाने और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के आरोप हैं। कुछ के संबंध अल-कायदा और ISIS से जुड़े मॉड्यूल से भी बताए गए हैं।

23 घोषित आतंकियों में से तीन को हाफिज सईद का करीबी सहयोगी बताया गया है। इनमें अब्दुल रऊफ, हाफिज खालिद वलीद और राणा इफ्तिखार के नाम शामिल हैं, जिन्हें गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में चिन्हित किया है। बता दें कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) भारत का प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून है, जिसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों, आतंकी संगठनों और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।