नई दिल्ली। खांसी की दवा यानी कफ सिरप खरीदने वालों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब मेडिकल स्टोर से सिरप आधारित दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकेंगी। सरकार ने यह कदम दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने और मरीजों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स नियमों में संशोधन करते हुए सिरप आधारित दवाओं को ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री की श्रेणी से बाहर कर दिया है। नए नियम लागू होने के बाद कफ सिरप समेत अन्य सिरप फॉर्मूलेशन वाली दवाओं की बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।
अब तक कुछ सिरप आधारित दवाओं को बिना पर्ची खरीदने की अनुमति थी, लेकिन नए संशोधन के बाद इन्हें नियंत्रित श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। मंत्रालय के अनुसार, मरीजों को ऐसी दवाएं लेने के लिए डॉक्टर की सलाह और वैध पर्ची दिखानी होगी। सरकार ने यह फैसला विशेषज्ञों, आम लोगों और दवा उद्योग से मिले सुझावों के बाद लिया है। अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों से दवाओं के अनावश्यक सेवन, गलत उपयोग और संभावित दुष्प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी इसे मरीजों की सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया है।
