हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश

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लखनऊ। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। इल्लाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी कथित दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि, राहुल गांधी के पास भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की नागरिकता भी हो सकती है। याचिकाकर्ता ने कुछ दस्तावेज पेश किए हैं, जिनमें एक ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कंपनी से जुड़े रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है, जहां कथित तौर पर उन्हें “ब्रिटिश नागरिक” बताया गया था।

अदालत ने कहा कि, मामले में लगाए गए आरोप गंभीर हैं और उनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि, या तो खुद जांच कराए या किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए। यह मामला ‘बैकॉप्स लिमिटेड’ नामक एक ब्रिटिश कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके दस्तावेजों में 2003 से 2009 के बीच राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। भारतीय कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक साथ दो देशों की नागरिकता नहीं रख सकता। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि, कांग्रेस की ओर से इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया गया है। अब इस मामले की जांच आगे क्या मोड़ लेती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।