बलौदा बाजार। जिले में आगजनी कांड में गिरफ्तार अमित बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक बलौदा बाजार कोतवाली पुलिस ने अमित बघेल को आगजनी और हिंसा से जुड़े अलग-अलग मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पहले निचली अदालत में जमानत की मांग की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का रुख किया। अब हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है।
दरअसल, यह पूरा मामला पिछले साल हुए बलौदा बाजार हिंसा कांड से जुड़ा है। 15 और 16 मई 2024 की रात गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इस घटना के विरोध में 10 जून को हजारों लोग बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए थे। प्रदर्शन के दौरान स्थिति हिंसक हो गई और उपद्रवियों ने कलेक्टर व एसपी कार्यालय में आग लगा दी। इस आगजनी में सरकारी संपत्तियों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था। मामले में पुलिस ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है।
