० नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के प्रकरण में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 अर्थदंड
कोंडागांव। 06.02.2025 को प्रार्थी बुदर विश्वकर्मा, पिता गोपी विश्वकर्मा, उम्र 40 वर्ष, निवासी मुलमुला थाना कोंडागांव, द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोंडागांव में अपराध क्रमांक 95/2025 धारा 137(2) क्चहृस् का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा अपहृत नाबालिग पीडि़ता की लगातार पतासाजी की गई। पतासाजी के दौरान पीडि़ता को आरोपी लखेश्वर कश्यप, पिता शमलू राम कश्यप के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी से पूछताछ तथा पीडि़ता के कथन के आधार पर प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 87, 64, 64(2), 137(2) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं सबूतों का विचारण करने के पश्चात आरोपी लखेश्वर कश्यप को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ?3,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
उक्त प्रकरण में थाना कोंडागांव पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग पीडि़ता की पतासाजी एवं बरामदगी सुनिश्चित की गई तथा विवेचना को तत्परता एवं गंभीरता से पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध प्रभावी अभियोजन कार्रवाई की गई।
संपूर्ण कार्रवाई में थाना कोंडागांव के थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ उपाध्याय एवं पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
थाना कोडागांव पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए पीडि़तों को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु निरंतर तत्परता से कार्य किया जा रहा है।
