महासमुंद में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में व्याख्याता निलंबित, 10 अक्टूबर से लागू हुआ आदेश

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महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के संचालक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार, व्याख्याता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 और 75(1) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 एवं 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को 10 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के चलते विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की है। आदेश के अनुसार, निलंबन 10 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा। फिलहाल मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है।