सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा देने वालों पर कार्रवाई
कवर्धा। कबीरधाम पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने और अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए 18 सितंबर 2026 को कुल 40 प्रकरण दर्ज किए। कार्रवाई सिटी कोतवाली, रेंगाखार, पिपरिया और कुण्डा थाना क्षेत्रों में की गई। सिटी कोतवाली में 30 प्रकरण थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) एवं 36(सी) के तहत कुल 30 प्रकरण दर्ज किए।
सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 373/26 में कमलेश साहू (24 वर्ष), निवासी खैरबना कला के खिलाफ धारा 36(सी) के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी सरोधा डेम के पास लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा था। वहीं सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने के मामलों में 29 लोगों के खिलाफ धारा 36(च)(1) के तहत कार्रवाई की गई।
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इनमें राजकुमार सत्यवंशी, धनेश्वर धुर्वे, अनिल नेताम, रामचंद्र धुर्वे, राजेश पारधी, अमर पटेल, राजेश पटेल, साहेबदास पटेल, ज्ञानदास कुर्रे, नरेश साहू, संजय गंधर्व, नरेश पटेल, जितेन्द्र पटेल, दुर्गेश पटेल, दीपक पटेल, रज्जू पटेल, सुंदर डिंडोरे, मुरली चंद्राकर, जितेन्द्र साहू, महेश साहू, राज चौहान, आसिफ, कुलेश्वर मेहर, नरेन्द्र लहरे, दीपक राजपूत, सुखीराम पटेल, इफ्तखार खान, तुलाराम खुशाम और संजू यादव शामिल हैं। इन मामलों में रायपुर रोड, नया बस स्टैंड, छिरहा रोड, राजनांदगांव रोड, शमशान घर के पीछे समनापुर और ट्रांसपोर्ट नगर सहित विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई।
रेंगाखार पुलिस ने किया एक पर कार्रवाई
थाना रेंगाखार पुलिस ने संगम चौक रेंगाखार में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए जाने पर चिंताराम यादव (21 वर्ष), निवासी बमहनी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत अपराध क्रमांक 19/26 दर्ज किया। मामले में जप्ती निरंक रही।
पिपरिया में 6 प्रकरण दर्ज
थाना पिपरिया पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कुल 6 प्रकरण दर्ज किए। सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने के मामले में हुकुमचंद साहू और सुदर्शन चंद्रवंशी के खिलाफ धारा 36(च)(1) के तहत कार्रवाई की गई। वहीं अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में विधि साहू, शिवचरण धुवे, परमेश्वर कश्यप और धन्नू के खिलाफ धारा 36(सी) के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने बिरकोना रोड गेट, नहर पारा पानी टंकी, ग्राम लोचन में दुकान के सामने, ग्राम देवरी पुलिया के पास और कॉलेज रोड नहर पार सहित विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की।
कुण्डा में 3 लोगों पर कार्रवाई
थाना कुण्डा पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने के मामलों में आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत 3 प्रकरण दर्ज किए। कार्रवाई के दौरान चंद्रिकाप्रसाद कुर्रे, लक्ष्मी पात्रे और जयप्रकाश पात्रे को सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की गई। इनमें कुण्डा-फास्टरपुर मार्ग तालाब के पास, सब्जी मार्केट कुण्डा और बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय कुण्डा में कार्रवाई की गई। कबीरधाम पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी, अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने और अन्य अवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
