दंतेवाड़ा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दंतेवाड़ा के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) सुभाष गंजीर को विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोष सिद्ध होने पर उन पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत के इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे इस मामले में कानूनी कार्रवाई का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व डीईओ सुभाष गंजीर को 4 साल की सश्रम कैद
