बलौदाबाजार। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर पांच आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
जिला बदर किए गए आरोपियों में ग्राम चांदन निवासी लाभोराम साहू , ग्राम गणेशपुर निवासी बंटी मसीह उर्फ ऋषभ मसीह और प्रवीण मसीह नगर पंचायत लवन निवासी गितेश उर्फ सब्बू उर्फ अंश तिवारी तथा कसडोल निवासी अनिल साहू शामिल हैं।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत की गई है। आदेश के अनुसार सभी आरोपियों को आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के साथ-साथ सीमावर्ती जिले **बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बेमेतरा और सारंगढ़-बिलाईगढ़ की सीमाओं से बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। यदि जिला बदर आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
