कोरबा। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार अब **रोजाना शाम 5 बजे के बाद शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी बसों और ट्रैक्टरों की एंट्री प्रतिबंधित** रहेगी। यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य शाम के समय यातायात का दबाव कम कर लोगों को जाम से राहत देना है।
नए आदेश के तहत सोनालिया पुल से नया बस स्टैंड चौक (टीपी नगर चौक) तक के व्यस्त मार्ग को नो-एंट्री जोन घोषित किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, शाम के समय इन मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही से जाम की स्थिति बनती है, जिससे एंबुलेंस, स्कूली बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और आम यात्रियों को काफी दिक्कत होती है।
नो-एंट्री लागू होने के बाद बसों के लिए नए रूट निर्धारित किए गए हैं। चांपा की ओर से आने वाली बसें अब ओवर ब्रिज–राताखार–स्टेडियम रोड–नया बस स्टैंड मार्ग से चलेंगी। वहीं बिलासपुर और हरदीबाजार की ओर से आने वाली बसों को सर्वमंगला पुल–राताखार बायपास–स्टेडियम रोड–नया बस स्टैंड मार्ग से संचालित किया जाएगा।
निर्माण सामग्री लेकर चलने वाले ट्रैक्टरों के लिए भी अलग मार्ग तय किया गया है। उन्हें सीतामढ़ी–ओवर ब्रिज–राताखार–तुलसी नगर–स्टेडियम रोड–सीएसईबी चौक मार्ग से ही आवाजाही करनी होगी और वापसी भी इसी रूट से होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस को प्रमुख चौक-चौराहों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
शहरवासियों ने प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने अवैध पार्किंग, बीच सड़क पर ऑटो संचालन और अतिक्रमण हटाने की मांग भी उठाई है। प्रशासन का कहना है कि नई ट्रैफिक व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इसमें और सुधार किए जाएंगे।
