ट्रिपल मर्डर केस: पत्नी और मासूम बेटी की हत्या में आरोपी को फांसी, 6 साल बाद आया फैसला

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दुर्ग। छत्तीसगढ़ के चर्चित भिलाई ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी रवि शर्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। करीब 6 साल पुराने इस सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट ने इसे “दुर्लभतम से दुर्लभ” अपराध मानते हुए फांसी की सजा दी। दरअसल, यह मामला 21 जनवरी 2020 का है, जब तालपुरी स्थित एक फ्लैट में आग और धुएं की सूचना के बाद पुलिस को अंदर से तीन शव मिले थे। मृतकों में आरोपी की पत्नी मंजू शर्मा, डेढ़ माह की बच्ची और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल था। शुरुआती जांच में इसे हादसा मानने की आशंका थी, लेकिन बाद में यह एक सुनियोजित ट्रिपल मर्डर निकला।

जांच में खुलासा हुआ कि, आरोपी ने खुद को मृत दिखाने की साजिश रची थी। उसने एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर शव जलाया, फिर पत्नी और मासूम बच्ची की भी बेरहमी से हत्या कर सबूत मिटाने के लिए गैस ब्लास्ट का रूप देने की कोशिश की। CCTV फुटेज, कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को फरार होने के दौरान गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य पेश किए, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले को जघन्य अपराधों पर सख्त संदेश माना जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।