सामान्य मृत्यु पर मिलेगा रु.6 लाख, एनएचएम कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा का लाभ आदेश जारी

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रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा 13 जून को आयोजित प्रदेश स्तरीय एन.एच.एम. कर्मचारी महासम्मेलन में की गई घोषणा पर अमल करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। इससे प्रदेश के हजारों एन.एच.एम. कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंक ऑफ इंडिया (BOI) द्वारा कर्मचारियों के लिए एमओयू जारी किया गया है, जिसके तहत निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी-

▪️ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा – रु.140 लाख
▪️ स्थायी पूर्ण विकलांगता – रु.140 लाख
▪️ स्थायी आंशिक विकलांगता – रु.70 लाख
▪️ हवाई दुर्घटना बीमा – रु.200 लाख (2 करोड़)
▪️ बाल शिक्षा लाभ – रु.5 लाख प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों हेतु रु.10 लाख तक
▪️ ग्रुप टर्म इंश्योरेंस (सामान्य मृत्यु पर) – रु.6 लाख
▪️ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान – रियायती दरों पर

संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने बताया कि, इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु कर्मचारी का वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में सेलरी अकाउंट के रूप में होना आवश्यक है। प्रथम वेतन प्राप्ति के पश्चात एमओयू के प्रावधान लागू हो जाएंगे। संघ के प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने कर्मचारियों के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सीएम साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि, यह निर्णय एन.एच.एम. कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।