अब चालक ही नहीं, पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट जरूरी, परिवहन विभाग का सख्त आदेश

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रायपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब दोपहिया वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त ने अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र जारी कर नियमों के प्रचार-प्रसार और पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि हाईवे ही नहीं, सड़क सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट नियम को गंभीरता से लागू किया जाए।

बिना हेलमेट यात्रा करने पर कार्रवाई का प्रावधान पहले से है, लेकिन अब सहयात्री के लिए भी नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है। सिर्फ वाहन चालकों ही नहीं, बल्कि शोरूम संचालकों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन की डिलीवरी करने पर मोटरयान अधिनियम और केंद्रीय मोटरयान नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।

बताया गया कि इस मुद्दे पर शिकायत मिलने के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है। अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने और लोगों को नियमों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग का मानना है कि हेलमेट सिर्फ नियम नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का सबसे अहम कवच है। इस आदेश के बाद अब नियम तोड़ने वालों पर निगरानी और सख्ती दोनों बढ़ सकती है।