कैबिनेट के अहम फैसले : अतिथि व्याख्याताओं की नीति में संशोधन, पूर्व अग्निवीरों को 10प्रतिशत आरक्षण

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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति, फिल्म ‘हनुमान अंश को टैक्स फ्री करने और पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में प्रावधान किया गया है कि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन करने पर पांच अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया गया है।

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मानदेय निर्धारण में विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।

‘हनुमान अंश के लिए स्त्रस्ञ्ज की प्रतिपूर्ति
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की 10 सितंबर 2026 की घोषणा के परिपालन में फिल्म ‘हनुमान अंश के प्रदर्शन को लेकर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (स्त्रस्ञ्ज) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।

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पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी। इसका लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर मिलेगा। नए नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।