कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी में 3 को 20-20 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना

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एम्स गेट के पास ई-रिक्शा से हुई थी बरामदगी, 377 दिन में मिला कठोर दंड

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में एनडीपीएस प्रकरण में बड़ी सजा हुई है। कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार में माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट रायपुर ने तीन दोषियों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास और कुल 10 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना आमानाका में 16.10.2025 को अपराध क्रमांक 340/2025 दर्ज हुआ था, 01.04.2026 को चालान पेश किया गया और 28.10.2026 को सजायाबी वारंट जारी हुए। अपराध पंजीयन से 377 दिन और चालान से महज 210 दिन में दोषसिद्धि हुई।

मामला – मुखबिर सूचना पर एम्स अस्पताल के गेट नंबर 4 के पास जीई रोड टाटीबंध में उप निरीक्षक मिनेश्वर बघेल की टीम ने घेराबंदी कर ई-रिक्शा में बैठे युवराज सिंह चौहान और वाजिद खान को पकड़ा। बैग से Glankof-T की 40 शीशी, कुल 4 लीटर कोडीनयुक्त सिरप कीमत 9200 रुपए बरामद हुई। पूछताछ में चरोदा दुर्ग निवासी निहाल सिंह से खरीदने की जानकारी मिली, उसे भी उसी दिन गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने वैज्ञानिक परीक्षण, CAF-CDR और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाकर चालान पेश किया। विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत की अदालत ने युवराज सिंह चौहान और वाजिद खान को धारा 21(C) और 29 सहपठित 21(C) में 20-20 साल और 4-4 लाख जुर्माना, निहाल सिंह को धारा 29 सहपठित 21(C) में 20 साल और 2 लाख जुर्माने से दंडित किया।

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देशन में विवेचना को बरामदगी तक सीमित न रखकर सप्लाई चेन तक जांच कर प्रभावी अभियोजन से सजा दिलाई गई।