कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की अनुमति के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 5 अगस्त को उनकी विदेश यात्रा की अनुमति वाली याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत में इस फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने से पहले कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड के सामने जांच कराने की जरूरत बताई थी। अदालत के अनुसार, विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की वास्तव में आवश्यकता है या नहीं। हालांकि, अभिषेक बनर्जी की ओर से दलील दी गई कि वह अमेरिका में उसी विशेषज्ञ डॉक्टर से अपना इलाज जारी रखना चाहते हैं, जिन्होंने पहले उनकी आंख का ऑपरेशन किया था।
यह मामला उस न्यायिक शर्त से भी जुड़ा है, जिसके तहत अभिषेक बनर्जी को संबंधित आपराधिक मामले में बिना अदालत की अनुमति के देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर हाईकोर्ट को सुनवाई करने के लिए कहा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अब अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर कर विदेश में आंखों का इलाज कराने की अनुमति मांगी है। शीर्ष अदालत में इस याचिका पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर अब नजर रहेगी।
