आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला टला

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नई दिल्ली। जोधपुर नाबालिग दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। खराब स्वास्थ्य के आधार पर दायर अंतरिम जमानत याचिका पर शीर्ष अदालत ने अभी कोई आदेश जारी नहीं किया है। कोर्ट ने याचिका को लंबित रखते हुए कहा कि यदि भविष्य में स्वास्थ्य स्थिति ज्यादा खराब होती है तो दोबारा अंतरिम जमानत की मांग की जा सकती है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में अंतरिम जमानत देने का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। आसाराम की याचिका रिकॉर्ड पर रहेगी और जरूरत पड़ने पर आगे सुनवाई की जाएगी।

राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग के दौरान इसकी जानकारी नहीं दी गई। फिलहाल आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल मिली हुई है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए एम्स से विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। एम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखने की जरूरत है।

गौरतलब है कि 17 जुलाई को हुई सुनवाई में आसाराम की ओर से खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत मांगी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने राजस्थान सरकार से मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी। सरकार ने दलील दी थी कि आसाराम की हालत स्थिर है और कुछ समय पहले उन्होंने अयोध्या व काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी किए थे।

अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को लंबित रखा है।