दुर्ग। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुर्ग जिला प्रशासन ने जिले में 15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, बार, होटल-बार, क्लब और अन्य आबकारी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान पूरे दिन बंद रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत 15 अगस्त को जिले में संचालित सभी प्रकार की देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लबों में संचालित बार तथा आबकारी विभाग द्वारा जारी विभिन्न श्रेणी के लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों में भी मदिरा का विक्रय, परोसना और वितरण प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने जिन लाइसेंस श्रेणियों को इस आदेश के दायरे में शामिल किया है, उनमें एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1 (ख-अहाता), एल.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-2 (क), एफ.एल.-3, एफ.एल.-3 (क), एफ.एल.-3 (ग), एफ.एल.-3 (ड), एफ.एल.-4, एफ.एल.-4 (क), एफ.एल.-6, एफ.एल.-7, एफ.एल.-8, एफ.एल.-10 तथा भिलाई स्थित भंडारण भांडागार (सी.एस.-1 ग) शामिल हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय पर्वों के दौरान शांति, गरिमा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष शुष्क दिवस घोषित किया जाता है।
इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखना और राष्ट्रीय पर्व को सम्मानजनक वातावरण में मनाना है। इस दौरान आबकारी विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर आदेश के पालन की निगरानी करेगी। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त को सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों में मदिरा की बिक्री पूरी तरह बंद रहे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थान पर अवैध रूप से शराब का विक्रय या वितरण न हो।
यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने होटल संचालकों, बार मालिकों, क्लब प्रबंधन और मदिरा विक्रेताओं से भी आदेश का पालन करने की अपील की है। साथ ही आम नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा जताई गई है ताकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 15 अगस्त को पूरे दिन प्रभावी रहेगा और इस अवधि में जिले के किसी भी अधिकृत मदिरा विक्रय केंद्र पर शराब की बिक्री नहीं होगी। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि राष्ट्रीय पर्व गरिमा और अनुशासन के साथ संपन्न हो सके।
