सुप्रीम कोर्ट में हंगामा करने वाले को मिली राहत: सीजेआई सूर्यकांत ने अवमानना कार्रवाई से किया इनकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एक असामान्य स्थिति पैदा हो गई, जब एक याचिकाकर्ता ने कोर्टरूम में हंगामा करते हुए केस की फाइल हवा में उछाल दी और मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। घटना के बाद अदालत ने उसके खिलाफ तुरंत अवमानना कार्रवाई शुरू नहीं करने का फैसला लिया।

मामले की सुनवाई जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ कर रही थी। बताया गया कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका पर खुद पैरवी कर रहा था। सुनवाई के दौरान उसने पीठ के सामने लखनऊ के एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने जैसी टिप्पणी की, जिस पर न्यायाधीशों ने उससे सवाल किया कि क्या वह अदालत को निर्देश दे रहा है।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर केस से जुड़े दस्तावेज हवा में फेंक दिए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत कोर्टरूम से बाहर कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद CJI सूर्यकांत ने फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे व्यवहार की निंदा की जाती है, लेकिन कई बार इस तरह की घटनाएं केवल ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से भी की जाती हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित याचिका को खारिज कर दिया।