कुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा का पता नहीं चला, केरल हाई कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा का अंतरिम आदेश रद्द किया

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कोच्चि। प्रयागराज कुंभ मेले में वायरल हुईं मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें पुलिस सुरक्षा देने संबंधी अपना अंतरिम आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने यह फैसला तब लिया, जब पुलिस ने बताया कि सुरक्षा आदेश लागू करने के प्रयास के दौरान मोनालिसा का पता नहीं चल सका। मोनालिसा के वकील पी.एस. अनीशाद ने बताया कि पुलिस ने जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की अदालत को जानकारी दी कि संबंधित युवती का पता नहीं चल पाने के कारण सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। इसके बाद अदालत ने कहा कि यदि भविष्य में मोनालिसा स्वयं सुरक्षा की मांग करते हुए पुलिस से संपर्क करती हैं, तो उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है।

इससे पहले हाई कोर्ट ने मोनालिसा की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश देने की मांग की थी। याचिका उस मामले से जुड़ी है, जिसमें उनके पति फरमान पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। यह मामला मध्य प्रदेश पुलिस ने मोनालिसा के पिता की शिकायत पर दर्ज किया था। शिकायत में दावा किया गया है कि युवती नाबालिग है। मोनालिसा उस समय सोशल मीडिया पर चर्चा में आई थीं, जब प्रयागराज कुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था।