ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर 500 जुर्माना, आज से नियम लागू

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रायपुर। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में नियमों का पालन कराने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में संशोधन किए गए हैं।

यह संसोधन आज से ही लागू कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर आज से ही दोगुना जुर्माना यात्रियों पर लगाए जा रहे हैं। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का मकसद यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखना और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती करना है। बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए अब पहले से ज्यादा सख्त व्यवस्था होगी। यदि कोई यात्री बिना वैध टिकट यात्रा करता है, पुरानी टिकट का दोबारा उपयोग करता है या टिकट नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उससे यात्रा का पूरा किराया लिया जाएगा।

इसके साथ कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त पेनल्टी भी देनी होगी। यदि यात्री भुगतान नहीं करता है तो मामला कोर्ट तक जा सकता है और आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार यह संसोधन 1 जुलाई 2026 से लागू होना था। लेकिन रेलवे ने इसे 20 जून से ही लागू करने का फैसला किया है। रेलवे स्टेशनों पर इसको लेकर एनाउसमेंट शुरू हो गए हैं।