नई दिल्ली। देश के राजधानी नई दिल्ली की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर अब अदालत तक पहुंच गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक और दीवानी (सिविल) मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मामले में वर्मा ने 5 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए सौरभ भारद्वाज को समन जारी किया है और अगली सुनवाई 7 सितंबर को तय की है। विवाद की जड़ सौरभ भारद्वाज द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए पोस्ट और वीडियो हैं। आरोप है कि, 15 और 16 मई को साझा की गई सामग्री में प्रवेश वर्मा पर अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करने और एक निजी स्कूल ट्रस्ट में अपने करीबी व्यक्ति को ट्रस्टी नियुक्त कराने का आरोप लगाया गया।
पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि, वर्मा ने उस स्कूल के कुछ अधिकारियों के पक्ष में प्रभाव का इस्तेमाल किया, जहां एक तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। प्रवेश वर्मा ने अपनी याचिका में इन आरोपों को पूरी तरह झूठा, दुर्भावनापूर्ण और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। उनका कहना है कि, राजनीतिक लाभ के लिए उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। इससे पहले वर्मा ने राउज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक मानहानि की अलग शिकायत भी दाखिल की थी। अदालत ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए सुनवाई की तारीखें निर्धारित की थीं। अब इस मामले ने दिल्ली की राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है।
