दुकानदारों को बड़ी राहत: 24 घंटे में मिलेगा लेबर रजिस्ट्रेशन, अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश के दुकानदारों और कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के श्रम विभाग ने ‘छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम, 2021’ में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है, जिससे अब लेबर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह आसान और ऑनलाइन हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत दुकानदारों को ‘श्रम पहचान संख्या’ प्राप्त करने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मात्र 24 घंटे के भीतर पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यापारी को अपने रजिस्ट्रेशन में नाम, पता, कर्मचारियों की संख्या या अन्य जानकारी में बदलाव करना हो, तो वह भी ऑनलाइन संभव होगा। इसके लिए केवल 100 रुपये का शुल्क तय किया गया है।

श्रम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि, सभी दुकानदारों को अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र दुकान में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा, ताकि निरीक्षण के दौरान आसानी से देखा जा सके। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया ‘स्व-घोषणा’ पर आधारित होगी, इसलिए गलत या भ्रामक जानकारी देने की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की ही होगी। राज्य सरकार ने इस प्रस्तावित नियम पर आम जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। अंतिम निर्णय सुझावों पर विचार के बाद लिया जाएगा। इस डिजिटल पहल से व्यापारियों को पारदर्शिता और समय की बचत, दोनों का लाभ मिलने की उम्मीद है।