मासूम बालक के साथ अमानवीय मारपीट एवं सिगरेट से दागकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले सौतेले पिता एवं मां गिरफ्तार
आरोपियो के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 543/2026, धारा 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 75 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत की गई है कार्यवाही।
रायपुर। प्रार्थिया सुशीला जगत, निवासी तरुण नगर, पंडरी, रायपुर द्वारा मोहल्लेवासियों के साथ थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 13.10.2026 को सुबह लगभग 08:30 बजे मासूम बच्चा एवं उसके भाई के साथ उनके सौतेले पिता राजा द्वारा मारपीट एवं क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। आरोपी राजा द्वारा मासूम बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करने तथा सिगरेट से उसके शरीर को दागने से उसके चेहरे, आंख एवं शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं है और इस कृत्य में बालक की मां अन्नु भी बच्चों के साथ हो रही हिंसा को रोकने के बजाय आरोपी का साथ देकर घटना को छिपाने का प्रयास कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सिविल लाइन, रायपुर में अपराध क्रमांक 543/2026, धारा 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 75 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी सिविल लाईन के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित गवाहो से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपी राजा उर्फ सुरेश दीप एवं अन्नुदेवी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। जिनके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किये। जिस पर आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी
01.राजा उर्फ सुरेश दीप पिता स्व. भीम दीप, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी तरुण नगर, पंडरी, रायपुर
02.अन्नु देवी पति विशाल पासवान, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी तरुण नगर, पंडरी थाना सिविल लाइन, रायपुर
रायपुर कमिश्नरेट द्वारा बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, क्रूरता अथवा उत्पीड़न करने वाले कृत्यों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के कृत्य करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
