मुंबई । पान मसाला ब्रांड से जुड़े इलायची विज्ञापन के मामले में अभिनेता अजय देवगन ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने उन्हें सरोगेट विज्ञापन (अप्रत्यक्ष प्रचार) के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसे अजय ने चुनौती दी है। एफडीए का कहना है कि ये विज्ञापन अप्रत्यक्ष रूप से पान मसाला को बढ़ावा देता है। वकील पराग कंधार के माध्यम से दायर इस याचिका पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी।महाराष्ट्र एफडीए ने विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।नियामक संस्था का आरोप है कि इलायची का यह प्रचार असल में ब्रांड के पान मसाला का अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन है, जो खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन हो सकता है।
अब अजय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों के तहत एफडीए के इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
अजय की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट 4 नवंबर को सुनवाई करेगा। हालांकि, कोर्ट ने एफडीए की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगाई है, जिससे कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेताओं की अर्जी खारिज करते हुए मामला महाराष्ट्र की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में बताया था।बता दें, 14 अगस्त को एफडीए ने अजय देवगन (जुहू), शाहरुख खान (मन्नत) और टाइगर श्रॉफ (टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शंस) को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था।
