सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

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भाटापारा। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलौदाबाजार-भाटापारा के मार्गदर्शन में गुरुकुल स्कूल, भाटापारा में सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश सतीश जायसवाल उपस्थित रहे। शिविर में उप निरीक्षक  रितेश राय, अधिवक्ता  न्याजी खान, अधिवक्ता अंजू साहू तथा समाजसेवी जयश्री शर्मा सहित विद्यालय के शिक्षकगण एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

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शिविर के दौरान विद्यार्थियों को सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत बाल अधिकारों, बाल विवाह की रोकथाम, बाल शोषण एवं लैंगिक अपराधों से बचाव, साइबर सुरक्षा तथा हिंसा और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के संबंध में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार की असुरक्षा, दुर्व्यवहार या शोषण की स्थिति में चुप न रहें, बल्कि अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी दें तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करें।

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कार्यक्रम में बच्चों को कानून के प्रति जागरूक रहने, अपने अधिकारों को समझने तथा दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और ऑनलाइन धोखाधड़ी एवं साइबर अपराधों से बचाव के उपाय भी बताए गए। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित, भयमुक्त और शोषणमुक्त बचपन के निर्माण के लिए प्रेरित करना था।