अब बिना इंश्योरेंस नहीं मिलेगा पेट्रोल: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा ‘No Insurance, No Fuel’ प्लान

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अगर आपके वाहन का वैध इंश्योरेंस नहीं है, तो भविष्य में पेट्रोल पंप से ईंधन लेना मुश्किल हो सकता है। सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) को ‘No Insurance, No Fuel’ पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी एक सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर वाहनों के वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की डिजिटल जांच की व्यवस्था विकसित की जाए। यदि वाहन का इंश्योरेंस वैध नहीं होगा, तो उसे ईंधन देने पर रोक लगाने की योजना पर विचार किया जाए।

कोर्ट के अनुसार, देश में करीब 30.48 करोड़ वाहनों में से 16.54 करोड़ (लगभग 56%) बिना वैध इंश्योरेंस के सड़कों पर चल रहे हैं। इससे दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिलने में गंभीर दिक्कतें आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि, नए वाहनों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाने पर विचार किया जाए। अदालत का मानना है कि, इस पहल से बिना बीमा वाले वाहनों की संख्या कम होगी, सड़क सुरक्षा मजबूत होगी और दुर्घटना पीड़ितों को समय पर कानूनी सुरक्षा एवं मुआवजा मिल सकेगा।