अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज

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कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए उनकी अंतरिम सुरक्षा संबंधी याचिका खारिज कर दी है। अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज आठ एफआईआर के मामलों में गिरफ्तारी और अन्य जबरदस्ती की कार्रवाई से पूर्ण सुरक्षा की मांग की थी।

यह मामला जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सभी मामलों में एक साथ व्यापक अंतरिम सुरक्षा देना संभव नहीं है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई से पहले किसी भी एफआईआर में पुलिस उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती की कार्रवाई करती है, तो इस मामले को तत्काल कोर्ट के संज्ञान में लाया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राज्य के अलग-अलग पुलिस थानों में लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इसी तरह के मामले में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट से व्यापक सुरक्षा मिल चुकी है, इसलिए अभिषेक बनर्जी को भी समान राहत दी जानी चाहिए।

वहीं, केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि अंतरिम सुरक्षा प्रत्येक मामले के आधार पर दी जा सकती है, न कि सभी एफआईआर में एक साथ। इस पर अदालत ने कहा कि सभी पक्षों को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता और सुवेंदु अधिकारी के मामले की तुलना इस प्रकरण में उचित नहीं है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की है।